फेस मास्क अनिवार्य सार्वजनिक स्थलों पर लापरवाही की तो भरना पड़ेगा इतना दंड

फेस मास्क अनिवार्य सार्वजनिक स्थलों पर लापरवाही की तो भरना पड़ेगा इतना दंड
ख़बर शेयर करें -

संवाददाता अतुल अग्रवाल ” हालात-ए-शहर ” हल्द्वानी |

हल्द्वानी \ नैनीताल। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नैनीताल प्रशासन ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिला अधिकारी धीरज सिंह गर्ब्याल ने आज आदेश जारी करते हुए कहा है कि कोविड-19 संक्रमण के मामलों में हो रही बढ़ोतरी के मद्देनजर संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए पूर्व की भांति सार्वजनिक स्थानों एवं घर के बाहर मास्क, गमछा, रुमाल, दुपट्टा, स्कार्फ पहनना अनिवार्य कर दिया है।

यह भी पढ़ें 👉  राज्य में मानव तस्करी पर अंकुश एव लिंगानुपात को स्थिर करने महिलाओं में जागरूकता के लिये जनपदों में राज्य महिला आयोग कार्यशाला आयोजित करेगी

साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर थूकना एव॔ उक्त आदेश का उल्लंघन करने पर उत्तराखंड राज्य महामारी कोविड-19 संशोधन नियमावली 2019 व्यवस्थाओं के अनुरूप ₹500 से ₹1000 तक जुर्माने का प्रावधान किया है। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश जिला मजिस्ट्रेट धीरज सिंह गर्ब्याल ने जारी करते हुए उप जिलाधिकारियों को प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश जारी किए हैं।

जिलाधिकारी के आदेशों की धज्जिया उड़ाई रात के अँधेरे में रोड तोड़ पाइप लाइन बिछाई ज़िम्मेदार ? VIDEO —

जिलाधिकारी के आदेशों की धज्जिया उड़ाई रात के अँधेरे में रोड तोड़ पाइप लाइन बिछाई ज़िम्मेदार ? VIDEO —

विभाग के अधिकारियो की मिलीभगत \ अनदेखा रातो को रोडो को खोदने वाले आखिर ? जनता जनार्दन की आवाज * HS NEWS *संवाददाता अतुल अग्रवाल...