हाई कोर्ट के निर्देश अतिक्रमण पर चलेगा प्रशासन का डंडा, मकानों व दुकानों के आगे बार-बार अतिक्रमण पर भी रहेंगी प्रशासन की नजर, जिलाधिकारी

हाई कोर्ट के निर्देश अतिक्रमण पर चलेगा प्रशासन का डंडा, मकानों व दुकानों के आगे बार-बार अतिक्रमण पर भी रहेंगी प्रशासन की नजर, जिलाधिकारी
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 * HS NEWS * ATUL AGARWAL, HALDWANI ! हल्द्वानी गुरुवार को कैंप कार्यालय में पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए बंदना ने कहा कि शासन से स्पष्ट निर्देश है कि बाजार क्षेत्र में किसी रिहायशी भवन अथवा व्यवसायिक भवन के आगे अतिक्रमण लगाने में संबंधित स्वामी की क्या भूमिका है इसकी भी बारीकी से जांच की जाएगी ताकि उसके सामने लगने वाले अतिक्रमण पर स्थिति साफ हो सके अतिक्रमण किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा इसके अलावा उन्होंने कहा कि कहीं पर भी किसी भी सरकारी अधिकारी के इन लोगों को संरक्षण दिए जाने पर भी जांच की जाएगी।

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वर्षा काल में आवाजाही को तुरंत खोला जाए इसके लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं तथा विभिन्न सड़कों पर मशीनें तैनात की गई है उन्होंने कहा कि विभिन्न समस्याओं को लेकर आ रहे लोगों की समस्याओं को तुरंत मौके पर निस्तारण करने के अलावा अधिकारियों को समस्या को देखने के लिए मौके पर जाने के भी निर्देश दिए गए हैं

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प्रदेश की एन एच और स्टेट हाईवे पर किसी तरह के अतिक्रमण पर कोई भी रियायत होने की संभावना खत्म हो गई है जिलाधिकारी वंदना ने पत्रकारों के साथ बातचीत में बताया कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब राजस्व पीडब्ल्यूडी तथा अन्य विभागों की कोई भी भूमि पर अतिक्रमण किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा ।

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उन्होंने यह भी कहा कि लोगों के पैसे जमा करने के बाद गायब होने वाली चिटफंड कंपनियों शासन से निर्देश मिले हैं ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी लोक सभा चुनाव के मद्देनजर उन्होंने कहा कि मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण के लिए संबंधित अधिकारी अपने अपने कार्य में लगे हैं तथा उन्हें तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए हैं कहा कि 18 वर्ष पूरा करने वाले मतदाताओं को इसमें शामिल किया जा सके।