संवाददाता अतुल अग्रवाल ” हालात-ए-शहर ” हल्द्वानी | हल्द्वानी। मिली जानकारी के अनुसार बेस चिकित्सालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी राम सिंह ने आज दोपहर अपने आवास पर ही विषपान कर लिया।
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परिजनों ने जब उनकी हालत बिगड़ते देखी तो आनन फानन में उन्हें बेस चिकित्सालय लेकर पहुंचे। जहां चिकित्सकों ने बताया कि उन्होंने विषपान कर लिया है। चिकित्सकों के प्रयास से राम सिंह कुछ देर के लिए बेहोशी से बाहर आए और अपने परिजनों से बात भी की। सोबन सिंह जीना बेस चिकित्सालय के एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने विषपान करके जान देने का प्रयास किया। उसकी हालत अभी भी खतरे से बाहर नहीं है। उसके बेटे द्वारा देर रात कोतवाली हल्द्वानी में दी गई तहरीर के अनुसार उसके पिता ने गौलापार निवासी भारतीय जनता महिला मोर्चा की पदाधिकारी की
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ब्लैक मेलिंग से तंग आकर जान देने का प्रयास किया। पुलिस ने महिला के खिलाफ जबरन वसूली के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
इस दौरान उन्होंने बताया कि गौलापार के सुल्तान नगरी निवासी एक महिला जो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की पदाधिकारी भी बताती है। वह उन्हें शारीरिक शोषण के झूठे आरोप में फंसाने की धमकियां देकर उनसे रूपये देने का दवाब बना रही थी। इसी वजह से वे पिछले कुछ समय से अवसाद में चल रहे थे। महिला द्वारा ज्यादा दवाब डालने पर उन्होंने आज विषपान करके अपनी जान देने का प्रयास किया। इसके बाद राम सिंह फिर बेहोश होगए। उनके बेटे राहुल सिंह ने पुलिस को बताया कि चिकित्सकों ने शाम को भी उसके पिता की हालत को खतरे से बाहर नहीं बताया है।
पुलिस को दी गई शिकायत में राहुल ने कहा है कि पिछले छह माह से राम सिंह उक्त महिला के संपर्क में थे। महिला चौपहिया वाहन चलाने के समय सहयोग मांगने से राम सिंह के सम्पर्क में आई थी। इसके बाद महिला ने अपनी पारिवारिक परेशानियां बता कर राम सिंह का भावनात्मक रूप से समर्थन हासिल कर लिया। राहुल के अनुसार काफी दिनों से उसके पिता तनाव में दिख रहे थे। वे न तो ज्यादा हंस बोल रहे थे और नहीं ठीक से खाना ही खा रहे थे। परिजनों द्वारा परेशानी पूछने पर वे बात को टाल जाते। आज दोपहर 2 बजे अचानक उनका स्वास्थ्य बिगड़ा और बाद में राम सिंह ने स्वयं ही खुलासा किया कि उक्त महिला उन्हें रूपये ऐंठने के लिए ब्लैकमेल कर रही है। बेटे की शिकायत पर पुलिस ने महिला के खिलाफ आईपीसी की धारा 384 के तहत मामला दर्जकर लिया है।
क्या है आईपीसी की धारा 384
भारतीय दंड संहिता की धारा 384 के अनुसार, जो कोई ज़बरदस्ती वसूली करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा । कारावास की अवधि को तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दण्ड से या दोनों से दण्डित किया जाएगा।
यह एक गैर-जमानती, संज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।
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