जालसाजी और धोखाधड़ी में शामिल भूमाफियाओं की गिरफ्तारी नहीं होने पर राष्ट्रपति सचिवालय ने मुख्यसचिव (उत्तराखंड) को दिए करवाई के आदेश

जालसाजी और धोखाधड़ी में शामिल भूमाफियाओं की गिरफ्तारी नहीं होने पर राष्ट्रपति सचिवालय ने मुख्यसचिव (उत्तराखंड) को दिए करवाई के आदेश
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02 वर्ष पूर्व पुलिस थाना भीमताल में दर्ज मुकदमे में कार्रवाई नहीं होने का प्रकरण
पुलिस महानिरीक्षक कुमाऊं परिक्षेत्र नैनीताल द्वारा पूर्व में ही जनपद नैनीताल से क्रिमिनल केस की विवेचना को उधम सिंह नगर पुलिस को किया गया
स्थानांतरित
आखिर ०2 वर्षों से अभियुक्तों को क्यों गिरफ्तार नहीं कर पा रही है उत्तराखंड पुलिस
आखिर उत्तराखंड राज्य की पर्यटक नगरी भीमताल में भूमाफियाओं और बिल्डरों को कौन दे रहा है संरक्षण

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  • जनता जनार्दन की आवाज * HS NEWS * संवाददाता अतुल अग्रवाल – हल्द्वानी | उत्तराखंड राज्य के जनपद नैनीताल की पर्यटक नगरी भीमताल में क्षेत्र के प्रभावशाली भूमाफियाओं और उत्तराखंड के प्रभावशाली बिल्डरों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार की भूमि को जालसाजी और धोखाधड़ी से विक्रय करने के आरोपियों की आज तक गिरफ्तारी नहीं होने तथा अभियुक्त के विरुद्ध धारा 467 468 आईपीसी की बढ़ोतरी नहीं करने की शिकायत को काफी गंभीरता से लेते हुए राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

गौरतलब है कि है कि पुलिस थाना भीमताल में तैनात उप निरीक्षक si भुवन चंद्र जोशी व अन्य द्वारा धोखाधड़ी में शामिल भीमताल के प्रभावशाली बिल्डरों और भूमाफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई करने के मामले में कार्रवाई करने के बजाय जालसाजी एवं धोखाधड़ी के आरोपियों के पक्ष में उच्च अधिकारियों को गुमराह किया गया और प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना भीमताल में दर्ज नहीं की गई और पीड़ित पक्ष को भीमताल पुलिस के विरुद्ध उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग में याचिका प्रस्तुत करने को बाध्य होना पड़ा

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उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग में मामला दर्ज होने के पश्चात वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल द्वारा पुलिस क्षेत्राधिकारी (भवाली) प्रमोद शाह से वर्ष 2022 में कराई गई उच्चस्तरीय जांच के पश्चात आखिरकार जनपद पुलिस कार्रवाई करने को विवस हुई और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल के आदेश पर पुलिसथाना भीमताल के थानाध्यक्ष को जालसाजी और धोखाधड़ी के आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के आदेश देने के पश्चात भीमताल पुलिस द्वारा भीमताल के प्रॉपर्टी डीलर राजेश सिंह नेगी एवं बिल्डर इंद्र सिंह बिष्ट हुआ अन्य लोगों के विरुद्ध जालसाजी और धोखाधड़ी से भूमि को विक्रय करने के अपराध में 28 फरवरी 2022 को धारा 420 आईपीसी के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की कार्रवाई की गई –

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नैनीताल जनपद पुलिस तथा भीमताल पुलिस द्वारा नामजद अभियुक्तो के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई और मामले को लगातार लंबित किया गया ।

जनपद नैनीताल पुलिस द्वारा धोखाधड़ी के आरोपियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करने पर– मामले में पुलिस महानिरीक्षक कुमाऊं परिक्षेत्र कुमाऊं नैनीताल के पास पीड़ित पक्ष की लिखित शिकायत पर पुलिस महानिरीक्षक कुमाऊं परिक्षेत्र नैनीताल द्वारा मामले को गंभीरता से लिया और विवेचना उधम सिंह नगर पुलिस को स्थानांतरित कर दी गई । वर्तमान समय में अभियोग की विवेचना उधम सिंह नगर पुलिस द्वारा की जा रही है ।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर राष्ट्रपति सचिवालय में याचिका प्रस्तुत की गई और अनुरोध किया गया कि अगर उत्तराखंड पुलिस प्रभावशाली अपराधियों की गिरफ्तारी करने में असमर्थ है तो मामले की विवेचना सीबीआई के सुपुर्द कर दी जाए ।

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राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार की शिकायत को काफी गंभीरता से लेते हुए उत्तराखंड के मुख्य सचिव को कार्रवाई के आदेश दिए हैं ।

गौरतलब है कि एक और उत्तराखंड राज्य में भू कानून की मांग को लेकर और उत्तराखंड राज्य की कृषि योग्य जमीन को बचाने के लिए उत्तराखंड राज्य की जनता आंदोलन कर रही है वही दूसरी ओर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार की भूमि को जालसाजी और धोखाधड़ी से विक्रय करने के आरोपियों के विरुद्ध उत्तराखंड पुलिस को सारे दस्तावेजी सबूत देने के बाद भी उत्तराखंड पुलिस द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी आखिर किन परिस्थितियों में नहीं हो रही है यह प्रकरण वर्तमान समय में चर्चा का विषय बना हुआ है । स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार का कहना है कि अगर मामले में आरोपियो में शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल में सीबीआई जांच की मांग को लेकर याचिका दायर की जाएगी