15 परीक्षा केंद्रों के निकटवर्ती स्थानों में धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू – परगना मजिस्टेट/उपजिलाधिकारी परितोष वर्मा

15 परीक्षा केंद्रों के निकटवर्ती स्थानों में धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू – परगना मजिस्टेट/उपजिलाधिकारी परितोष वर्मा
ख़बर शेयर करें -

परीक्षा केन्द्रों अथवा उसके 100 मीटर की परिधि में नहीं आयेगा

  • जनता जनार्दन की आवाज * HS NEWS * संवाददाता अतुल अग्रवाल – हल्द्वानी | परगना मजिस्टेªट/उपजिलाधिकारी परितोष वर्मा ने बताया कि जनपद नैनीताल के नगर हल्द्वानी में सिटी कोड संख्या 231 के तहत 15 परीक्षा केंद्रों पर CTET की परीक्षा 21 जनवरी (रविवार) को प्रात: 9:30 बजे से 12 :00 बजे तक एवं दोपहर 2:00 बजे से 4:30 बजे तक परीक्षा केन्द्रों पर आयोंजित की जा रही है। उन्होंने कहा कि परीक्षा के सफल एवं शान्तिपूर्ण आयोजन हेतु चयनित परीक्षा केन्द्रों के निकटवर्ती स्थानों में निर्धारित कार्यक्रमानुसार
यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड को विशेष सहायता ऋण के लिए 951 करोड रुपए की धनराशि स्वीकृत
  • सी0आर0पी0सी0 की धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू किये जाने की अपेक्षा की गई है।

उन्होंने कहा परीक्षा के दौरान असामाजिक तत्व अपने गलत मनसूबे को अंजाम देने के उद्देश्य से असंवैधानिक कार्य,असामाजिक कार्य, अवांछनीय कार्य कर सकते है। इस धारा के अधीन कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है और तुरन्त निवारण या शीघ्र उपचार करना वांछनीय है।